ट्रांसपोर्टरो ने माइनिंग कंपनी पर गुंडागर्दी और उत्पीड़न करने का लगाया आरोपएसडीएम अभय प्रताप को सोपा ज्ञापन
ईस्ट इंडिया टाइम्स ब्यूरो चीफ:आमिर हुसैन उत्तराखंड
काशीपुर /उधमसिंह नगर: ट्रांसपोर्ट कारोबारीयो ने उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौपते हुए माईनिंग कम्पनी पर गुंडागर्दी और उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि यदि अतिशीघ्र माईनिंग कम्पनी पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वह उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे।ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार हरदीप सिंह के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट एवं वाहन कारोबारीयो ने सोमवार को उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह से मुलाकात की तथा माइनिंग कंपनी पर गुंडागर्दी और उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन के जरिए कहा कि पत्रांक संख्या 5518/उ.ख./भू.ख.नि.नि./ई-निविदा/2023-24 दिनांक 06.01.2024 कार्यालय आदेश निदेशालय के पत्र संख्या 4942/उ.ख./म्बा. अनि.नि./ई-निविदाध्/2023-24, दिनांक 19.12.2023 एवं पत्र संख्या 236/खनन/भू.खनि.नि./ई-निविदा/2023-24, दिनांक 05.01.2024 के कम में उच्चतम बोलीदाता मैसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट लि. मधपुर, हैदराबाद द्वारा उच्चतम बोली (रूपये 3,03,52,35,000.00) की 25 प्रतिशत धनराशि रु. 75,88.08,750.00 धरोहर धनराशि के रूप में 05 वर्ष की अवधि हेतु बैंक गारण्टी दिनांक 11.01.2024 जो कि निदशालय में दिनांक 12.01.2024 को प्राप्त हुई, के फलस्वरूप उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 69 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डी/आरबीएम के स्वीकृत खनन पट्टो/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटो/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) के धारको से पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिये निविदा आवंटित की जाती है। आदेश के सापेक्ष माईनिंग कम्पनी द्वारा अवैध रूप से मिटटी की रॉयल्टी वसूली जा रही है और कम्पनी अपने कर्मचारियों के माध्यम से मिट्टी की गाड़ियां रोककर गुंडागर्दी से गाड़ियों के चालान कर रही है जो कि उत्तराखण्ड सरकार के नियमों व आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 685(1)/7-ए-1/2024-24 (ख)/2007 के द्वारा जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आरबीएम के स्वीकृत खनन पट्टो/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटो/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) के धारकों से पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु चयनित ठेकेदारध्कम्पनी द्वारा गठित प्रवर्तन दल को अवैध खनन, परिवहन की रोकथाम हेतु वाहनों की चैकिंग की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया। उप्युक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 276/उ.ख./भू.खनि.नि./चै.पो./2024-25 दिनांक 26.04.2024 प्रति संलग्न, के सन्दर्भ में मैसर्स कैलाश रिवर बेड मिनरल्स एलएलपी (लिमिटेड लायवीलिटी पार्टनशिप) एपीटी नं. अलकनंदा विंडलास रिवर वैडी देहरादून के अनुरोध पत्र दिनांक 10.04.2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार किये गये अनुरोध के कम में कृपया संम्बधित जनपदों के रॉयल्टी वसूली हेतु चयनित ठेकेदार ध् कम्पनी द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन की प्रभावी रोकथाम हेतु गठित किये गये सचल दल को रॉयल्टी वसूली हेतु पूर्व से स्थापित चैक पोसट के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त वाहनों को चैक करने तथा ऐसे वाहनो को खनन विभाग के सक्षम अधिकारी के माध्यम के तद्नुसार सीज कर जुर्माना राशि वसूले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे। इस आदेश के सापेक्ष माईनिंग कम्पनी द्वारा अवैध तरीके से उत्तराखण्ड सरकार के नियम एवं आदेशो को एवं उत्तराखण्ड के कानूनों को तोडते हुये निम्नलिखित अवैध कार्य किये जा रहे है। ज्ञापन में कहा कि खनन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुपस्थिति में माईनिंग कम्पनीयों के कर्मचारियों द्वारा प्राइवेट वाहनों से गुंडागर्दी तथा अभद्रता करते हुये वाहनो को रोका जा रहा है और अवैध वसूली की जा रही है। गैर कानूनी तरीके से माईनिंग कम्पनी द्वारा गाडी पकडने के पश्चात बिना एआरटीओ की रिपोर्ट के एवं न्दंनजीवतप्रमक धर्मकांटो पर मनमाने ढंग से कांटा करवाया जाता है तथा बिना पर्ची के गलत सूचना देकर भूतत्व एवं खनिज विभाग द्वारा चालान कटवाया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। माईनिंग कम्पनी द्वारा सचल दल की नियुक्ति की गयी है, सचल दल के लोगो द्वारा गाडी मालिको एवं ड्राईवरों के साथ गुडागर्दी की जाती है और उन्हे डराया धमकाया जाता है और अवैध ओवरलोडिंग के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। जो गाडी 180 कुन्टल में पास होती है उसमें यह लोग 500 कुन्टल वजन भरवाने के लिये कहते है और कहते है जो कि गैर कानूनी है। प्राईवेट कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड नोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है जिस पोर्टल से रॉयल्टियां कट रही है उस पर सभी गाडियां रजिस्टर्ड है उनके ओवरलोड की रॉयल्टी मुनाफा कमाने के लिये काटी जा रही है, जो कि गैर कानूनी है। प्राईवेट कम्पनी द्वारा अभी तक चैक पोस्ट के समीप कहीं पर भी ।नजीवतप्रमक कांटे नहीं लगाये गये है। माईनिंग कम्पनी द्वारा किसी भी नदी में माईनिंग नहीं की गयी है और अवैध रूप से बैंड मिनरल इण्डस्ट्रीस को गैर कानूनी तरीके से बिना स्टॉक के रॉयल्टियां बेची जा रही है जो कि गैर कानूनी है। कैलाश बेड मिनरल कम्पनी के कर्मचारियों के द्वारा स्टेटमंेट आॅफ परपज (एसजीपी) का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने माईनिंग कम्पनी कर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि माइनिंग कंपनी द्वारा ट्रांसपोटर्स के साथ उत्पीडन जारी रहा तथा निरन्त नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो सभी ट्रांसपोटर्स अपने वाहन सड़क पर खड़े करके आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरदीप सिंह, उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह, कोषाध्यक्ष रोहित कुमार समेत दर्जनों ट्रांसपोर्ट एवं वाहन कारोबारी मौजूद रहे।
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