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तीन वर्ष पहले महिला की फावड़े से हत्या मामले में जज ने पुत्र को ठहराया दोषी और पिता को किया दोषमुक्त

ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुआँधार

कन्नौज। तीन वर्ष पहले खेत में पानी लगाने के विवाद में महिला की फावड़े से प्रहार कर हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर पुत्र को दोषी करार दिया है। साक्ष्य के अभाव में पिता को दोषमुक्त कर दिया। सजा तीन फरवरी को सुनाई जाएगी। थाना ठठिया के गांव फतुआंपुर निवासी अखिलेश ने नौ मार्च 2022 को गांव के संतराम पुत्र उपेंद्र, माधुरी, राममूर्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि नौ मार्च 2022 की सुबह वह नलकूप पर बैठा था। तभी गांव के संतराम व उपेंद्र नलकूप पर आए और खेत में पानी लगाने के लिए जबरदस्ती करने लगे। अखिलेश के इन्कार करने पर पिता-पुत्र ने मारपीट कर गालीगलौज की। इसके बाद पिता-पुत्र चले गए। अखिलेश ने घर जाकर मां शांति देवी को पूरी बात बताई। वह उलाहना देने के लिए संतराम के घर गई। वहां संतराम, उपेंद्र, माधुरी, राममूर्ति ने मारपीट कर फावड़े से मां शांति देवी पर प्रहार किए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। विवेचक ने संतराम व उपेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जनपद न्यायाधीश ने गुरुवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर पुत्र उपेंद्र को दोषी करार किया। साक्ष्य के अभाव में पिता संतराम को दोषमुक्त कर दिया।

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