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पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी पर अभियुक्त को हुए 03 वर्ष की कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड की सजा

रिपोर्ट विरेन्द्र तोमर बागपत

बागपत / पुलिस और अभियोजन विभाग की पैरवी करने पर आरोपी कुर्बान को हूई तीन वर्ष की कारावास व 5000 रूपये का अर्थदंड की सजा दर असल मामला 20,15 का है जब अभियुक्त कुर्बान पुत्र लतीफ निवासी करमू खेडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ने ई रिक्शा चोरी करने की घटना को अजाम दिया था ईस का मुकदमा बडौत कोतवाली पर दर्ज हुआ था जिसमें जिला जज स्पेशल एससी / एसटी एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त कुर्बान को दोषी पाते हुए 03 वर्ष की कारावास व 5000 रूपये का अर्थ दण्ड दिया गया

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