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शराब माफिया की 60.65 लाख रुपये की अचल संपत्ति की जब्त-एसएसपी के निर्देशन में माफियाओं पर की जा रही है कार्यवाही

रिपोर्ट सौरभ अग्रवाल शिकोहाबाद ईस्ट इंडिया टाइम्स

शराब माफिया की 60.65 लाख रुपये की अचल संपत्ति की जब्त-एसएसपी के निर्देशन में माफियाओं पर की जा रही है कार्यवाही-एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में बृहस्पतिवार दोपहर की गई कार्यवाही

/ फिरोजाबाद उप जिलाधिकारी और सीओ के नेतृत्व में बृहस्पतिवार दोपहर पुलिस और राजस्व की टीम ने शराब माफिया द्वारा गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रिया कलापों से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया। इस दौरान मुनादी कराकर स्थानीय लोगों को बताया कि शराब माफिया की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। जब तक इसका निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक इसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। पुलिस ने इस दौरान माफिया की अचल संपत्ति पर बोर्ड भी लगा दिया।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी शराब तस्कर (शराब माफिया) भूपेन्द्र सिंह उर्फ फौजी की धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 60 लाख पैंसठ हजार आठ सौ अड़तीस रूपये की अचल सम्पत्ती को मौके पर जाकर कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। सीओ प्रवीन कुमार तिवारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि शराब की तस्करी करने वाले शराब माफिया भूपेन्द्र सिंह उर्फ फौजी पुत्र ग्रीशचंद्र निवासी नगला कुंजी जवापुर थाना दन्नहार मैनपुरी हाल पता यशोदा नगर शिकोहाबाद पर जनपद के विभिन्न थानों में आधा दर्जन अभियोग दर्ज हैं। जो संपत्ति जब्त की गई है। उसमें ग्राम उरमुरा किरार में उसकी खेती, किशनपुर मौहम्मदाबाद में एक प्लाट, किशनपुर में ही 153.34 वर्ग मीटर में बना उसका मकान को जब्त किया गया है। उस पर टूंडला, शिकोहाबाद और खैरगढ़ में आबकारी अधिनियम के तहत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। सीओ ने कहा कि माफियाओं पर कार्यवाही जारी है। जब तक इन माफियाओं की कमर नहीं तोड़ी जाती, तब तक यह कार्यवाही जारी रहेगी।

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