रिपोर्ट विरेन्द्र तोमर बागपत

बागपत/बागपत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत द्वारा एक जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश भर में संचालित किया जा रहा है।प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शबिस्ता आकील ने बताया कि जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष मनोज कुमार-III के मार्गदर्शन में जनपद न्यायालय में यह अभियान संचालित हो रहा है। अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के दीवानी मामले, आपराधिक प्रकृति के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस संबंधी वाद, बैंक ऋण वसूली, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक विवाद, पानी-बिजली के बिल, किराया विवाद, टेलीफोन बिल, सेवा संबंधी विवाद तथा अन्य छोटे-बड़े वाद सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वादकारियों को मध्यस्थता केंद्र की सेवाएं पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अभियान का उद्देश्य न्याय प्रणाली पर भार को कम करना और जनता को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी वादकारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों को आपसी समझौते से हल करें।