नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को नौ साल बाद मिली सज़ा
न्यायालय ने दोषी मानते हुए आरोपी को सुनाई कड़ी सजा व लगाया जुर्माना
ईस्ट इंडिया टाइम्स – कुलदीप दुबे
इटावा उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में माननीय न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को घनघोर अपराध कारित करने वाले सजा सुनाते हुए उस पर जुर्माना भी लगाया है. दरहसल वादी मुकदमा राजकुमार ने थाना भरथना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी नाबालिक (14 वर्षीय) पुत्री को दिनांक 12/10/2015 को राहुल नामक युवक उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर कर अपने साथ ले गया और बेटी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया. आरोप पत्र के मध्य से न्यायालय में धारा 363, 366, 376 आईपीसी और 3/4 पास्को एक्ट में अभियोग दाखिल किया गया था। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राखी चौहान ट्रिंग रेप केसेस पॉक्सो कोर्ट इटावा
ने धारा 366 आईपीसी में 10 वर्ष का करावास व 10,000 रुपए का जुर्माना और 376 आईपीसी में 10 वर्ष का कारावास तथा 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय में सरकार की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने कड़ी पैरवी करते हुए नाबालिक को न्याय दिलाने का काम किया है।
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