रमेश सिंह उर्फ काका के सहयोगी अपराधी अरविंद सिंह की अवैध अर्जित सम्पत्ति (कीमत लगभग 62 लाख रूपये,) मऊ पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट जब्त
अपराधी अरविंद सिंह (हिस्ट्रीशीटर) पुत्र बसावन सिंह निवासी पखईपुर थाना सरायलखंसी मऊ के विरुद्ध थाना सरायलखंसी में मु0अ0सं0 253/21 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त अरविंद सिंह द्धारा अपराध से अवैध धन अर्जित करके ग्राम पखईपुर में अपनी पैतृक जमीन आराजी सं0 712 के लगभग 56 कड़ी में नवनिर्मित आलीशान मकान अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख तथा नवनिर्मिन बैठका अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये, बनवाया गया है तथा अपने भाई अनिल सिंह के लिये हरिहर काम्पलेक्स सहादतपुरा मऊ में सीमा इण्टरप्राइजेज के नाम से किराये की दुकान (दुकान की अंदर सामानों की अनुमानित कीमत लगभग 02 लाख रुपये) लिया गया है, कुल सम्पत्ति लगभग 62 लाख रुपये को कुर्क करने की संस्तुति अधीक्षक मऊ द्वारा प्रेषित की गयी जिस पर जिस पर जिलाधिकारी मऊ द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। उक्त के क्रम में आज को उक्त अरविंद सिंह की अपराध से अवैध धन अर्जित करके ग्राम पखईपुर में अपनी पैतृक जमीन में नवनिर्मित आलीशान मकान व बैठका भारी पुलिस बल की उपस्थिति में कुर्क किया गया।
पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में मऊ पुलिस द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के क्रम में अवैध संपत्तियों का लगातार चिन्हीकरण किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी
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