रिपोर्ट संजीव कुमार सक्सेना।

फर्रुखाबाद।
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी विधायक नागेन्द्र सिंह राठौर को छह माह की सजा सुनाई गई है। भाजपा के भोजपुर विधायक नागेन्द्र सिंह राठौर के खिलाफ साल 2022 में
विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन करते जाते समय वह अपने समर्थकों के साथ
दो वाहनों पर प्रतिबंधित स्थान पर आ गए थे। जिससे
आचार संहिता का उल्लघंन हुआ था। उसी दौरान उपनिरीक्षक आनन्द शर्मा ने ने 29 जनवरी 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सुनवाई करते हुए
एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने विधायक को आचार संहिता व कोविड नियमों के उल्लंघन में छह माह की सजा व 3200 रुपए अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कैद का आदेश दिया। वहीं विधायक के अधिवक्ता की तरफ से जमानत पत्र दाखिल किया गया। जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया।