जनपद में 8 मार्च को होगा लोक अदालत का आयोजन आम जनता को मिलेगा न्याय
रिपोर्ट विरेन्द्र तोमर

बागपत/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार ने बताया जनपद न्यायधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार मलिक के निर्देशन में जिला न्यायालय में 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते से न्यायालय में लंबित शमनीय प्रकृति के अपराधिक, थारा 138 एक्ट के तहत चेक से संबंधित ,धन वसूली , मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित श्रम विवाद के लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद जिनमें विधुत जल कर के ( अ शमनीय मामले को छोड़कर) वैवाहिक ( विवाह विच्छेद के आतिरिक्त) भूमि अधिग्रहण , पेन्शन से संबंधित अन्य दीवानी वाद किरायेदारी सुखाधिकार निषेधाज्ञा विनिदिष्टा अनुतोष आदि से संबंधित, तथा राजस्व मामले का निस्तारण किया जायेगा संबंधित मामलों का निस्तारण 8 मार्च को होने वाली लोक अदालत में किया जायेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव सुलभ सस्ता तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए तत्पर है।
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