ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुऑंधार

कन्नौज। वर्ष 2023 में 26 दिसंबर को विशुनगढ़ के धरनी धीरपुर नगरिया में हुई मुठभेड़ के दौरान सिपाही सचिन राठी की हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी दंपति को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अजय कुमार श्रीवास्तव ने जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडे ने बताया कि सचिन राठी हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी अशोक कुमार उर्फ मुनुआ जिस पर 27 मामले दर्ज थे और उसकी पत्नी श्यामी देवी के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। मामले में विवेचना व आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अशोक कुमार को सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी क्रम में उसकी पत्नी श्यामा देवी को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का कारावास और भुगतना होगा। दोनों द्वारा जेल में बितायी अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। याद दिला दें कि हिस्ट्रीशीटर मुनुआ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद विशुनगढ़ की पुलिस 26 दिसंबर 2023 को उसे पकड़ने गई थी। इस दौरान हिस्ट्रीशीटर व उसके नाबालिग बेटे ने फायरिंग कर दी थी। इसमें एक गोली सिपाही सचिन राठी को लगी थी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मुठभेड़ वाले दिन ही पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को पैर में गोली मारकर पकड़ लिया था। आरोपी की पत्नी श्यामा देवी को भी गिरफ्तार किया गया था। तब से गैंगस्टर दंपति जेल में बंद हैं।