ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुऑंधार

कन्नौज । जिला न्यायालय के पाक्सो एक्ट कोर्ट ने बुधवार को नाबालिक किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाते हुये दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला थाना सौरिख क्षेत्र का है।जानकारी के अनुसार बीते 28 अगस्त 2017 को पीड़ित किशोरी के फूलनपुर थाना सौरिख विटोली देवी पत्नी चन्द्रपाल निवासी ग्राम फूलनपुर ने बताया उसके पुत्री 11वीं कक्षा की छात्रा है वह पड़ने जारही थी रास्ते में घेर कर गले में हाथ डाल कर फोटो खीचकर गलत काम करने को कहा न करने पर फोटो को सोशल मीडिया प्लेट फार्म, फेशबुक के माध्यम से फोटो वायरल कर दी। जिससे पुत्री आहत है डर की बजह से शिक्षा ग्रहण करने नही जा रही है अश्वनी पुत्र लाखन, व बापू पुत्र रामसिंह गांव के दबंग किस्म के लोग है। न्यायालय में उपरोक्त मामला पाक्सो एक्ट कोर्ट में चला। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट अलका यादव द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोप और साक्ष्य सही पाये जाने के बाद मामले की सुनवाई करते हुये सजा सुनाई गई।न्यायालय जस्टिस द्वारा आरोपी को तीन साल का कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई।जुर्माना ना भरने पर आरोपी को एक माह का अतरिक्त कारावास काटने का आदेश जारी हुआ।