रिपोर्ट मुजीब खान

शाहजहांपुर / जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा वी०आर०सी० ऑपरेटर्स को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण दौरान निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित विधिक प्रावधानों, ईआरओ, एईआरओ एवं वी०आर०सी० ऑपरेटर्स को विविध गतिविधियों, उनके दायित्व एवं कर्तव्य के सम्बन्ध में समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को बताया गया।
मास्टर ट्रेनर उप जिलाधिकारी तिलहर रविंद्र कुमार द्वारा प्रशिक्षण में मतदाता सूची एवं एपिक कार्ड बनाने सहित आदि कार्यों के संबंध में विधिवत जानकारी दी गई। मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित तैयार कराये जाने के लिए ई आर ओ के साथ-साथ ए ई आर ओ भी उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही प्रतिवर्ष आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जाता है। आयोग की मंशा है कि कोई भी अर्ह व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। अर्ह व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराये जाने के साथ ही सूची में शामिल मतदाताओं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि किसी प्रकार की त्रुटि को संशोधित कर सूची को त्रुटिरहित किया जाना ई०आर०ओ०/ए०ई०आर०ओ० के दायित्वों में शामिल है।
इसी प्रकार किसी मतदाता की अस्पष्ट, धुंधली फोटो को भी बदलकर मतदाता सूची को अपडेट किया जाना आवश्यक है। जेन्डर रेशियो, ऐज कोहार्ट को भी मानके के अनुसार किया जाना ई०आर०ओ०/ए०ई०आर०ओ० के दायित्वों में शामिल है। इसके साथ ही कोई मृत, डुप्लीकेट तथा शिफ्टेड मतदाता का नाम नियमानुसार मतदाता सूची से हटाये जाने पर भी आयोग द्वारा विशेष बल दिया जाता है। फार्म 6, 6 क, 7 एवं 8 के संबंध में भी विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।