रिपोर्ट आदिल अमान

कायमगंज/फर्रुखाबाद
न्यायालय जेएम कायमगंज ने अवैध तमंचा व कारतूस रखने के मामले में अभियुक्त मकरन्द निवासी सुल्तानपुर थाना कम्पिल को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्त को 1 अप्रैल 1994 की शाम ग्राम बहलोलपुर की पुलिया के पास से पुलिस ने एक देशी तमंचा व दो कारतूस के साथ पकड़ा था। इस संबंध में थाना कम्पिल में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पीठासीन अधिकारी माला कुमारी ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों को सही मानते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अंकित कुमार ने की। थाना कम्पिल से पैरोकार टिल्लू कुमार ने पैरवी में सहयोग किया, जबकि कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल सुबोध कुमार ने कार्यवाही में सहयोग किया।