रिपोर्ट आदिल अमान

कायमगंज/फर्रुखाबाद
कोर्ट के आदेश पर अधिवक्ता सुमित कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता गोपाल कृष्ण पाठक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है आरोप है कि विपक्षी अधिवक्ता ने धोखाधड़ी और बेईमानी से उनके ओथ कमिश्नर पद की मोहर चोरी से प्राप्त कर और फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर कई शपथ पत्र प्रमाणित किए और इसके बदले अवैध धनराशि हासिल की।
चिलौली निवासी अधिवक्ता सुमित कुमार मिश्रा के मुताबिक यह फर्जी शपथ पत्र वर्ष 2018 से 2022 के बीच विभिन्न मुकदमों में दाखिल किए गए, जिनमें सरकार बनाम आदिल, नजमा बनाम बाबू, सरकार बनाम रामसेवक आदि मामले शामिल हैं।
आरोप है कि जब इस कृत्य का विरोध किया गया तो गोपाल कृष्ण पाठक ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। वकील का कहना है कि कोतवाली पुलिस ने उनकी तहरीर दर्ज नहीं की, जिसके बाद उन्होंने उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया।
कोई कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता सुमित मिश्रा ने अपने अधिवक्ता राघव चन्द्र शुक्ला के माध्यम से न्यायालय से प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कराए जाने की मांग की। इधर कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।