रिपोर्ट सुदेश वर्मा

बागपत / ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपद की एफटीसी कोर्ट ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मतीन पुत्र मेहबूब निवासी ग्राम दरकावदा थाना बिनौली को आजीवन कारावास एल लाख 25 हज़ार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है।
मतीन पर दहेज हत्या करने का आरोप है पुलिस की कार्रवाई में साक्ष्य के अभाव में मतीन को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मतीन को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन ने समन्वय के साथ कार्रवाई करते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में सफलता हासिल की है। इस फैसले को जिले में कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।