रिपोर्ट विरेन्द्र तोमर/

बागपत।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जनपद न्यायधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में बागपत के जिला न्यायालय में 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते से न्यायालय में लंबित सभी प्रकार के दीवानी मामले शमनीय प्रकृति के अपराधिक मामले थारा 138 जन आई एक्ट के तहत चेक से संबंधित मामले धन वसूली मामले मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामले श्रम विवाद के मामले लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद जिनमें विधुत जल कर के मामले ( अ शमनीय मामले को छोड़कर) वैवाहिक मामले ( विवाह विच्छेद के आतिरिक्त) भूमि अधिग्रहण के मामले पेन्शन से संबंधित मामले अन्य दीवानी वाद किरायेदारी सुखाधिकार निषेधाज्ञा विनिदिष्टा अनुतोष आदि से संबंधित मामले तथा राजस्व मामले का निस्तारण किया जायेगा उन्होंने बताया कि प्री, लिटिगेशन के सभी प्रकार के दिवानी व शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामले से संबंधित मामलों का निस्तारण14 दिसम्बर को होने वाली लोक अदालत में किया जायेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव सुलभ सस्ता तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए तत्पर है।

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