ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट सौरभ अग्रवाल

फिरोजाबाद/पूर्व मे 19 जून वर्ष 2008 को थाना अध्यक्ष रसूलपुर आरके सिंह द्वारा रामनिवास यादव वर्तमान जिला अध्यक्ष कांग्रेस गांव मोड़ा रसूलपुर, अरविंद कुमार,ऋषि कुमार,रमेश चंद्र निवासी गढ़ लालपुर रसूलपुर नंदकिशोर उर्फ करूआ मोहम्मदपुर थाना रामगढ़,चंद्रपाल कुशवाहा आसफाबाद के विरुद्ध मुकदमा धारा,147,307,353,427,
336,283,332आई पी सी एवं 7 क्रिमिनल ला अमेटमेंट एक्ट के अंतर्गत दर्ज कराया गया था
थानाध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि मय स्टाफ के 19.जून .2008 को शांति व्यवस्था की ड्यूटी में अशफाबाद लालपुर मंडी पर
मामूर था कट्टी घर को हटाने के संबंध में पूर्व से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अध्यक्ष रामगढ़ तस्मीन रिजवी,बी एल वर्मा,उपनिरीक्षक उत्तर एम०एस० सोरल थाना अध्यक्ष मटसेना महेश चंद्र गौतम,थाना अध्यक्ष माखनपुर मोहनलाल वर्मा थाना अध्यक्ष खैरगढ़ में पुलिस बल को गाड़ियों से बुलाया गया जो अपनी अपनी ड्यूटी पर लालपुर मंडी पर मौजूद थे इसी दौरान रामनिवास यादव निवासी लालपुर अपने साथ अरविंद कुमार ठेकेदार,ऋषि यादव,कल्लू यादव,रामनिवास रमेश चंद निवासी गढ़ लालपुर 50-60 अज्ञात व्यक्ति को लेकर लालपुर मंडी के सामने सड़क पर आ गए तथा रास्ता जाम कर दिया तथा आने जाने वाले वाहनो व लोगों पर पत्थर फेंकने लगे तोड़फोड़ करने लगे लालपुर आसफाबाद बाई पास मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया क्षेत्राधिकार सदर आ गए मौजूद अधिकारियों ने इन लोगों को खूब समझाया रोका तो उग्र हो गए मौजूद पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया इससे पुलिस बल बाल बाल बचा
मामले में सभी के विरुद्ध 15.सितम्बर.2008 को आरोप पत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा संज्ञान लिया गया जिसे परीक्षणीय होने के कारण 19.अप्रैल,2014 को सत्र न्यायालय के सपुर्द किया गया अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किया गए जो आरोप सिद्ध नहीं कर पाए वादी थाना अध्यक्ष रसूलपुर आरके सिंह की मृत्यु हो चुकी है नाम दर्ज लोगों में से डी के उर्फ देवेंद्र कुमार घटना के समय जेल में था किसी अन्य मामले में अभियुक्त गणों के विरुद्ध आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा इसके चलते रामनिवास अरविंद ऋषि रमेश नंदकिशोर उर्फ करुआ एवं चंद्रपाल को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया