रिपोर्ट विरेंद्र तोमर बागपत

बागपत/ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन की सख़्त पैरवी के के चलते मंगलवार को जनपद न्यायालय ने अवैध गांजा तस्करी मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कारावास तथा पाँच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2019 में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादाब नामक युवक को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से एक किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। मामले में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट-2) की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार कर आरोपी शादाब को एक वर्ष का कारावास तथा पाँच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य अपराधियों को न्यायालय से अधिकतम सजा दिलाना है, ताकि समाज में अपराध के प्रति भय उत्पन्न हो और अन्य लोग भी अपराध करने से बचें। पुलिस का संकल्प है कि अपराधियों को हर हाल में कानून के शिकंजे में कसकर सजा दिलाई जाएगी।