न्यायालय एडीजे चतुर्थ ने हत्या में दोषी पाए गए चार आरोपियों को आजीवन कारावास दी
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ईस्ट इंडिया टाइम्स मनोज जौहरी।
फर्रुखाबाद।
न्यायालय एडीजे चतुर्थ ने हत्या में दोषी पाए गए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने राममिस्टर यादव पुत्र मोतीलाल निवासी हाल पता सिविल लाइन की मडैया थाना फतेहगढ, विजेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह निवासी नगला बहादुर, गिरीश पुत्र कालका सिंह निवासी ढपरापुर थाना पाली जनपद हरदोई एवं अजीत सिंह पुत्र वेदराम निवासी दाल मण्डी थाना फतेहगढ को हत्या के मामले में दोषी पाया था।
मालूम हो कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला कर्नलगंज कैंट निवासी बब्बू कपूर के 14 वर्षीय पुत्र शुभम की अपहरण करने के बाद हत्या कर दी थी। इस मामले में 12 मार्च 2004 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शुभम मॉडर्न पब्लिक स्कूल में कक्षा 8 का छात्र था। गैंगस्टर राम मिस्टर यादव शरद दुबे एवं अजीत दुबे आदि फिरौती के रुपए देने के बहाने कटरी में गए थे। 21 मार्च को शुभम का शव गंगा किनारे कटरी में मिला था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी शरद दुबे व मेवाराम की मौत हो गई। मालूम हो की राम मिस्टर यादव टॉप 10 का अपराधी है।
न्यायालय ने दोष सिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। हत्यारों को आजीवन कारावास होने पर पीड़ित परिवार को राहत महसूस हुई है।
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