न्यायालय ने पास्को एक्ट के आरोपी को पांच वर्ष का करावस दस हज़ार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई पीड़ित को 9 साल बाद मिला इंसाफ।
रिपोर्ट मुनीश उपाध्याय।
बिजनौर/मंडावर। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट के आरोपी को दंडित करते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास दस हज़ार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।
मिली जानकारी के अनुसार 9 सितंबर 2015 को एक व्यक्ति द्वारा थाना मंडावर में तहरीर देकर आरोपी शादाब पुत्र मकबूल निवासी मोहल्ला कस्सावान कस्बा व थाना मंडावर ने वादी की नाबालिक पुत्री के साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 354 क भारतीय दंड संहिता तथा 7/8 पास्को एक्ट अधिनियम में दर्ज कर लिया था। विवेचना के उपरांत मंडावर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। मामले में स्थानीय पुलिस मानिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त में प्रभावी पैरवी की गई। परिणाम स्वरूप 18 नवंबर को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट अधिनियम द्वारा मुकदमे मे आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने के आधार पर शादाब को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हज़ार रुपए आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।
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