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विद्युत उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं: डीएम

ईस्ट इंडिया टाइम्स एस पी कुशवाहा।
देवरिया ।
जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के माध्यम से अधिक से अधिक बकायेदारों को लाभान्वित किया जाए। यह योजना उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों के निपटारे का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इस संबन्ध में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के साथ बैठक की और उन्हें हर संभव प्रशासनिक सहयोग के लिए आश्वस्त किया।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 4,95,106 विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें से 2,59,689 उपभोक्ताओं ने 30 जून 2024 के बाद से भुगतान नहीं किया है। इनमें 1,29,696 उपभोक्ता नेवर पेड (कभी भुगतान न करने वाले) श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत अमित कुमार सिंह तथा अधिशासी अभियंता देवरिया खंड राकेश वर्मा को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं के बीच योजना की जानकारी को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव कैंप आयोजित किए जाएं। एक मुश्त समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों पर विशेष छूट और सरचार्ज माफी दी जा रही है। बकाया राशि का भुगतान जन सेवा केंद्र (सीएससी), फिनटेक कंपनियों (जैसे सहज सरल, बीएलएस इंटरनेशनल, व्योम टेक, विद्युत सखी) और विद्युत विभाग के कैंपों के माध्यम से किया जा सकता है। जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी की गई है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जनपद में ऐसे 11,637 उपभोक्ता हैं। डीएम ने कहा कि समस्त एसडीएम को आरसी में बकाया धनराशि को उपभोक्ताओं से वसूलने के लिए अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है।

    जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों का सुधार, बिलिंग संबंधित समस्याओं का समाधान और भुगतान की सुविधा उनके नजदीकी केंद्रों पर दी जाए।उन्होंने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं के हित में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसका उद्देश्य बकायेदारों को राहत देना और विभागीय राजस्व संग्रह को सुचारू बनाना है। सभी उपभोक्ता समय पर योजना का लाभ उठाएं और विद्युत बिल संबंधी अपनी समस्याओं का समाधान करें।

क्या है एक मुश्त समाधान योजना

राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिलों पर सरचार्ज और ब्याज में छूट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू की है। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में लागू होगी। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने बताया कि योजना के तहत पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के बकाए का 30% भुगतान करना होगा। पहले चरण (15-31 दिसंबर) में एकमुश्त भुगतान पर घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज छूट मिलेगी, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में यह छूट क्रमशः 80% और 70% होगी। योजना के तहत किसान, घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र या www.uppcl.org पर किया जा सकता है। योजना से जुड़ी समस्याओं का समाधान और बकाया बिलों का निपटारा प्राथमिकता से किया जाएगा।

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