रिपोर्ट विरेंद्र तोमर बागपत

बागपत/ बागपत मेंआगामी विजयदशमी और दीपावली के मद्देनजर मेरठ रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने पटाखों और आतिशबाजी के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन के संबंध में सभी जनपदों के पुलिस अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
DIG मेरठ रेंज ने बताया कि त्योहारों के दौरान असावधानी या अवैध संचालन के कारण पटाखों और आतिशबाजी से दुर्घटनाओं की संभावना रहती है, जिससे जनहानि और संपत्ति को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सभी थानों और जनपदों को सख्त निर्देश दिए गया विस्फोटक नियमावली 2008 के तहत अस्थायी दुकानों, भंडारण, निर्माण और परिवहन का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।
पूर्व में पटाखा/आतिशबाजी विक्रेताओं के साथ गोष्ठी आयोजित कर उन्हें मानकों और नियमों से अवगत कराया जाए।
अवैध भंडारण और निर्माण रोकने के लिए थाना स्तर पर आकस्मिक निरीक्षण और नियमित चैकिंग की जाए।
विस्फोटक सामग्री का आबादी वाले क्षेत्र में भंडारण नहीं होना चाहिए और लाइसेंस में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा न रखी जाए। एलआईयू और स्थानीय थानों द्वारा गोपनीय सूचनाओं का संकलन कर अवैध गतिविधियों की पहचान की जाए और प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाए।
विस्फोटक सामग्री का परिवहन नियमों के अनुरूप कराया जाए; नियम उल्लंघन पर परिवहन विभाग से समन्वय किया जाए।
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सघन चैकिंग अभियान चलाया जाए।
अग्निकांड की स्थिति में अग्निशमन विभाग की तैनाती और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं, डिजिटल वालंटियर्स और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से वार्ता कर अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
DIG मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा के सर्वोच्च मानकों का पालन किया जाए ताकि जनता सुरक्षित और खुशहाल माहौल में त्यौहार मना सके।

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