रिपोर्ट
राजेन्द्र सिंह धुऑंधार

कन्नौज। स्वास्थ्य विभाग ने बिना अनुमति स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने वाले एक फिजियोथेरपिस्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। मामला 30 अगस्त 2025 का है, जब छिबरामऊ कस्बे के न्यू संत गेस्ट हाउस में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर डॉ. के.पी. त्रिपाठी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर मौके पर जांच कराई गई। जांच के दौरान टीम ने पाया कि जनपद कासगंज के अमांपुर निवासी कामरान अहमद जो मात्र एक फिजियोथेरपिस्ट हैं, ने बिना किसी अनुमति के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था। इतना ही नहीं, मौके पर मरीजों को दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा था।
स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कामरान अहमद को झोलाछाप चिकित्सक मानकर उनके खिलाफ कोतवाली छिबरामऊ में अभियोग पंजीकृत कराया है। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना न केवल अवैध है, बल्कि इससे मरीजों की जान को खतरा भी हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि इस तरह के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि झोलाछाप डॉक्टरों पर अंकुश लगाया जा सके। गौरतलब है कि विभाग समय-समय पर ऐसे मामलों की निगरानी करता है। और झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान भी चलाता है। इस घटना के सामने आने से स्थानीय लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है कि किसी भी स्वास्थ्य शिविर में इलाज कराने से पहले उसकी अनुमति और प्रामाणिकता अवश्य जांच लें।