रिपोर्ट विरेंद्र तोमर /

बागपत/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 सितम्बर (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शक्तिवंती आकिल ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। इसमें ऐसे मामले लिए जाएंगे, जिनका निस्तारण आपसी समझौते से संभव है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बैंक वसूली, चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट), मोटर दुर्घटना दावा वाद, पारिवारिक विवाद, बिजली और टेलीफोन बिल से जुड़े मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, श्रम विवाद, सेवा से संबंधित वाद, राजस्व एवं अन्य दीवानी मामलों के साथ-साथ छोटे-छोटे फौजदारी मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि लोक अदालत में मामले का निस्तारण होने पर न केवल पक्षकारों का समय बचेगा बल्कि लंबे समय से अदालत में लंबित मामलों का समाधान भी शीघ्रता से हो जाएगा। लोक अदालत का फैसला दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। सचिव ने जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों को सुलह-सफाई के आधार पर निपटवाएं।