रिपोर्ट विरेन्द्र तोमर बागपत


बागपत/ बागपत में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत पुलिस व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष के कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार अभियुक्त देवेन्द्र, रविन्द्र एवं संजीव, पुत्रगण महावीर, निवासी ग्राम बरवाला, थाना समालखा, जनपद बागपत के विरुद्ध थाना खेकड़ा पर मुकदमा संख्या 201/2008, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था।उक्त अभियोग को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित किया गया था। पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देश पर अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसका परिणाम यह रहा कि 28 जुलाई 2025 को न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम, बागपत द्वारा तीनों अभियुक्तों को पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।मुख्य अभियुक्त अमन सिंह कोटे, पेशकार थाना खेकड़ा एवं श्री इन्द्रपाल, एडीजीसी जनपद बागपत की सक्रिय भूमिका इस निर्णय में प्रमुख रही।
पुलिस अधीक्षक सुरज कुमार राय ने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत जनपद में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।