रिपोर्ट विरेन्द्र तोमर बागपत


बागपत/बागपत में वर्ष 2002 में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले आरोपी मनोज को अदालत ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और ₹15,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह सजा बागपत पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत दिलाई गई।
जानकारी के अनुसार, आरोपी मनोज पुत्र रणवीर, निवासी ग्राम शाहपुर बड़ौली, थाना बड़ौत, जनपद बागपत ने वर्ष 2002 में पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर किया था। इस संबंध में कोतवाली बागपत में मुकदमा अपराध संख्या 514/2002 धारा 307 भादवि व 515/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित किया गया था। पुलिस अधीक्षक सुरज कुमार राय के निर्देशन में अभियोजन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सशक्त साक्ष्य व प्रभावी पैरवी प्रस्तुत की। परिणामस्वरूप दिनांक 28 जुलाई 2025 को अपर जिला जज एफटीसी-02 बागपत की अदालत ने आरोपी मनोज को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई।इस मामले में एडीजीसी श्री अमित खोखर, हेड कांस्टेबल रविन्द्र (कोर्ट पैरकार) व विवेचक उपनिरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह की भूमिका सराहनीय रही।
बागपत पुलिस के अनुसार, जनपद में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी निरंतर जारी रहेगी।