ईस्ट इंडिया टाइम्स फैयाज अहमद।

देहरादून/उत्तराखंड/ एनजीटी ने हाल ही में राज्य सरकार को नदी के फ्लड जोन में बसी बस्तियों के मकान ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। कहा गया था कि बस्तियों को लेकर सरकार की ओर से लाया गया अध्यादेश मान्य नहीं है। अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
पूर्व में सरकार बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन एनजीटी ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया कि यह अध्यादेश नदी किनारे अवैध निर्माण को सुरक्षित नहीं करता। सरकार को अतिक्रमण हटाने के साथ एनजीटी के सामने विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं।

इसके बाद सरकार ने एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिला प्रशासन और शासन के स्तर पर इस मामले को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, ताकि मजबूती से कोर्ट में अपना पक्ष रखा जा सके। उप सचिव-शहरी विकास प्रदीप शुक्ला ने बताया कि सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।

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