फिरोजाबाद ।

आजादी के अमृत महोत्सव व अन्य अवसरों पर घर घर लगाए गए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के जाने अंजाने में हो रहे अपमान को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव धर्म सिंह यादव एडवोकेट ने राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971 में तीन वर्षीय सजा के हवाले का जिक्र करते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन को एक पत्र लिखा है। जिसमें, उन्हें अवगत कराते हुए कहा कि, वर्ष 13 अगस्त 2023 से हर घर तिरंगा के नाम पर गलियों, सड़कों के पोल, मकानों, रैलिंग, खोखों, दुपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन आदि पर गलत तरीके से राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए। यहां तक कि, भाजपा कार्यालय की बाउंड्री वॉल, नगर निगम के वाहनों, कूड़ा ढोने वाले वाहनों, मैला सफ़ाई वाहनों, आसफाबाद स्थित छत पर लैट्रिन आदि स्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए देखे गए और जिला मुख्यालय पर दुकानों, मकानों, रैलिंग आदि कई स्थानों पर आज भी झुके, गंदे, लटके ध्वज तिरंगा लगे हुए हैं। जो, सभी अधिकारियों को भी आते जाते दिखाई देते हैं। लेकिन, समाज के जिम्मेदार लोग व अधिकारी भी राष्ट्रीय ध्वज के हो रहे अपमान को अनदेखी कर रहे हैं। जबकि, राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971 में तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।