ईस्ट इंडिया टाइम्स ब्यूरो चीफ: आमिर हुसैन

बाजपुर।ग्राम घोसीपुरा स्वर रामपुर निवासी सलमान पुत्र अब्दुल गफ्फार ने टांडा बंजारा वार्ड नंबर 3 सुल्तानपुर पट्टी खुशनंदन पुत्र रामकुमार से अच्छे संबंध थे इससे 255000 उधार लिए थे। और शीघ्र ही वापस लौटने का वादा किया था। पैसे नहीं लौटने पर 255000 का चेक एचडीएफसी बैंक का दिया था जो चेक बाउंस हो गया था। पीड़ित खुशनंदन मामला कोर्ट में दायर किया जिनके अधिवक्ता इकबाल हुसैन ने कैस की पैहरवी भी करते हुए बहस की।बाजपुर न्यायिक मजिस्ट्रे सिविल जज सुमन भंडारी ने तथ्यों के आधार पर पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। सिविल जज सुमन भंडारी ने अभियुक्त सलमान को फौजदारी वाद संख्या-1045/2022 खुशनन्दन बनाम सलमान के मामले में धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।अभियुक्त को 01 (एक माह) के साधारण कारावास तथा मुवलिग-2,60,000/- (दो लाख साठ हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त अर्थ दण्ड की धनराशि में से मुवलिग-2,55,000 दो लाख पचपन हजार रूपये परिवादी को बतौर प्रतिकर के रूप में देय होंगे तथा मुवलिग-5,000 पांच हजार रूपये राज्य के पक्ष में जमा किए जाएगें। अर्थ दण्ड अदा करने के व्यतिक्रम होने की स्थिति में अभियुक्त को 05 पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। पूर्व में, प्रस्तुत प्रकरण में कारागार में व्यतीत अवधि उक्त सजा की अवधि में समायोजित की जाए। अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बनाकर, सजा भुगतने कारागार भेजा जाए। निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अभियुक्त को प्रदान की जाए।अभियुक्त को सूचित किया जाता है वह इस दोषसिद्धी के विरूद्व उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।