वाहन स्वामीयो के लिए एक मुस्त कर समाधान योजना की हुई शुरुआत
रिपोर्ट विरेन्द्र तोमर
बागपत।
शासन ने एसे सभी व्यावसायिक वाहन जिन पर कर बकाया है के स्वामी को भुगतान में विलंब पर लगने वाले जुर्माने से छूट प्रदान करने के लिए परिवाहन विभाग द्वारा एक मुस्त समाधान योजना लागू की है, जिले में व्यवसायिक वहानो पर कुल 18 करोड़ रूपये का रोड टैक्स के रूप में बकाया है इसे समय से जमा न करने के कारण आठ करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है योजना में आवेदन करने पर जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करनी पड़ेगी 6 नवंबर को जारी शासनादेश में कहा गया है की एक मुस्त समाधान योजना के अंतर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिन पर व्यावसायिक वाहनों पर कर बकाया है वह कर के भुगतान में विलंब पर लगने वाले जुर्माने से छूट प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए उन्हें तीन माह के भीतर संभागीय परिवहन विभाग अधिकारी(प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क जमा कराकर पंजीकरण करना होगा पंजीकरण के उपरांत बकाया कर पर लगने वाले जुर्माने को खत्म बकाया कर धन राशि एक मुस्त जमा करायी जायेगी पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटर वाहनों पर 200₹ जबकि मालवाहक वाहन पर 500 , निर्धारित किए गए हैं अधिसूचना के अंतर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके विभिन्न मामले न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा जिनके कर के विरुद्ध अपील पुन निरीक्षण उपरिवहन आयुक्त ( परिक्षेत्र) या उप परिवहन आयुक्त( यात्री कर) के समक्ष लंबित हो मैं भी आवेदन के पात्र होंगे ऐसे वाहन स्वामियों वाद समाप्त करने के लिए संबद्धित न्यायालयों उप परिवहन आयुक्त ( परिक्षेत्र) व उप परिवहन आयुक्त (यात्री कर) के समक्ष आवेदन करना होगा परिवहन यानो के समस्त स्वामी या उनके विधिक उत्तराधिकारी जिनके विरुद्ध अधिसूचना की तिथि से पूर्व कर वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा ऐसे परिवहन यान के स्वामी या वित्त पोशाक जिनके वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया हो वह भी इस अधिसूचना के अधीन आवेदन कर सकता है
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