ईस्ट इंडिया टाइम्स एस पी कुशवाहा/

देवरिया/जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 57 के प्रावधानों के तहत सभी ईंट भट्ठा मालिकों और संचालकों का यह दायित्व है कि उनके भट्ठा परिसर में अवैध शराब निर्माण या बिक्री जैसी गतिविधियां न होने पाएं। यदि ऐसी कोई गतिविधि सामने आती है, तो इसकी सूचना तुरंत राजस्व, पुलिस या आबकारी विभाग को देना अनिवार्य है।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि ईंट भट्ठा परिसर में किसी कर्मचारी द्वारा अवैध शराब का निर्माण या बिक्री की जाती है और भट्ठा संचालक इसे रोकने में विफल रहते हैं या समय पर सूचना नहीं देते, तो उस कर्मचारी के साथ-साथ संबंधित भट्ठा मालिक/संचालक भी जिम्मेदार माने जाएंगे। ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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