ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट आदिल अमान

कायमगंज/फर्रुखाबाद
शिवरईमठ गांव में खान बहादुर बाबा सैय्यद की मजार विवाद मामले में पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए दूसरे पक्ष के गांव के ही गुड्डू, खुर्शीद और दिलशाद को गिरफ्तार कर शांतिभंग की धारा में चालान किया। इसके बाद एसडीएम कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपितों को गांव के तिराहे के पास से हलका इंचार्ज जगदीश वर्मा ने गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर अनुराग मिश्रा ने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले पुलिस ने मजार विवाद में जिला गौ रक्षा प्रमुख नूतन चतुर्वेदी, जिला सह गौ रक्षा प्रमुख आकाश और प्रधानपति सुनील चक को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व आकाश और सुनील को पुलिस ने रायपुर के पास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां साक्ष्य के अभाव में उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद पुलिस ने पुनः नूतन चतुर्वेदी समेत तीनों को शांति भंग की कार्रवाई में गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। शिवरईमठ में 1 अगस्त को मजार पर टाइल्स और ग्रिल तोड़े जाने के बाद तनाव की स्थिति बनी थी। पुलिस ने इस मामले में पहले ही आरोपित खड़क सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। 7 अगस्त को एक पक्ष मजार को शिव मंदिर बताते हुए पहुंचा और नारेबाजी की, साथ ही सीसीटीवी कैमरे हटाने की कोशिश की। इस दौरान धार्मिक नारेबाजी होने से माहौल गरमा गया।
