ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुऑंधार

कन्नौज। मेला दिखाने के बहाने बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को सात साल बाद पाक्सो कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। तिर्वा तहसील के ठठिया थाना क्षेत्र के करौंदा शाहनगर निवासी पातीराम द्वारा अपने ही गांव के दो बच्चों को मेला दिखाने के बहाने अपने एक परिचित के घर ले गया और वहां पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यह घटना 8 सितंबर 2018 की है। ठठिया थाना क्षेत्र की 12 वर्षीय लड़की अपने 10 वर्षीय भाई के अपनी दादी की दवाई लेने जाने के लिए सड़क के किनारे खड़े थे। पतीराम प्राइवेट बस में सवार था। उसने बच्चों को तिर्वा का मेला दिखाने का झांसा दिया। मेला दिखाने के बाद पातीराम दोनों बच्चों को अपने एक परिचित के घर ले गया। वहां रात में रुकने के दौरान उसने पीड़िता के भाई को अलग सुला दिया। इसके बाद उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की आवाज सुनकर उसका भाई आया और आरोपी से भिड़ गया।अगले दिन दोनों बच्चे किसी तरह घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को पूरी घटना बताई। पीड़िता की मां ने ठठिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार दोहरे ने बताया कि स्पेशल जज पाक्सो एक्ट अलका यादव ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा सुनाते हुए 23500 का अर्थ दंड भी लगाया है।

By jamal

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