ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट संजीव कुमार सक्सेना

फर्रुखाबाद।
ब्लाक बढ़पुर ग्राम पंचायत कुइयांबूट में माफिया के द्वारा ग्राम सभा एवं रेलवे की लाखों रुपए भूमि की बिक्री कर दिये जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। माफिया ने ग्राम पंचायत के गाटा संख्या 147 (ग) 152 (ख) 149 (क) 148 (क) की भूमि को धारा 80 (2) में राजस्व संहिता के अन्तर्गत आबादी को घोषित करा लिया। गांव के प्रधान अभय कुमार यादव ने नगर फरुखाबाद के मौहल्ला नबाब न्यामत खां 5/64 निवासी धर्मेन्द्र गुप्तां, राजेश कुमार गुप्ता, राजेन्द्र कुमार गुप्ता, देवेन्द्र गुप्ता पुत्रगण मुन्ना लाल, अमित कुमार गुप्ता, उनकी मां श्रीमती आशा देवी, भाई नितिन कुमार तथा ग्राम सिंतौली निवासी जितेन्द्र सिंह एवं उनकी मां श्याम प्यारी के विरुद्ध एसडीएम अदालत में तजवीसानी दायर की है। प्रधान ने आरोप लगाया है कि धारा 80 के आवेदन में खातेदारो के नाम खतौनी में दर्ज नहीं है। जिसमें छुपाया गया है कि गाटा संख्या 148 (ग) व 147 (क) रेलवे की सड़क है जबकि कुछ अन्य नम्बर सरकारी नाले की जगह है। उक्त भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है। प्रधान ने एसडीएम से 2025 को पारित किए गए आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की है। प्रधान अभय कुमार ने उपजिलाधिकारी सदर एवं नगर मजिस्ट्रेट से पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग एवं अवैध चकरोड रास्ते के निर्माण कार्य को रोके जाने की फरियाद की है। अधिकारियों से शिकायत की गई है कि धर्मेन्द्र गुप्ता आदि बिना ले आउट पास कराये अवैध रूप से प्लाटिंग करने के साथ ही नवीन चक रोड का अवैध रूप से निर्माण करा रहे हैं। उक्त लोगों द्वारा नाले की भूमि को अवैध प्लाटिंग कर बेच दिया गया है। बताया गया है कि लेखपाल अनिल वर्मा ने अवैध रूप से खनन कर मिट्टी के भराव का कार्य को रोकने के बजाय ग्राम पंचायत की सम्पत्ति पर कब्जा बालों का साथ दिया। लेखपाल एवं पूर्व में तैनात रहे कानूनगो अजीत अग्निहोत्री ने मोटी रकम लेकर धारा 80 की कार्यवाही पर गलत रिपोर्ट लगाई है। प्रधान अभय कुमार यादव ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि एसडीएम सदर ने टीम गठित कर मामले की जांच पड़ताल करायें जाने का आश्वासन दिया है।