ईस्ट इंडिया टाइम्स
रिपोर्ट विरेन्द्र तोमर।

बागपत/ लखनऊ में रात को जनपद की एक निजी ट्रैवल एजेंसी की स्लीपर बस में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में पांच यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद पूरे राज्य में सड़क परिवहन सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, बस यूपी 17 ए,टी 6372 बागपत संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत है। जांच में सामने आया है बस में सुरक्षा उपायों का घोर अभाव था। घटना के बाद परिवहन विभाग ने ट्रैवल पॉइंट्स की सभी 59 स्लीपर बसों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
परिवहन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बसें मोटरयान नियमावली 1989 एवं एआईएस 119/052 बस बॉडी कोड का उल्लंघन करते हुए संचालित की जा रही थीं। आशंका जताई जा रही है ये बसें तकनीकी मानकों के अनुरूप निर्मित नहीं हैं और यात्रियों की जान जोखिम में डाल रही हैं।मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ट्रैवल प्वाइंट एजेंसी के चार साझेदार—मुकेश, शौकिन, संदीप और शीशेन्द्र—के नाम पर पंजीकृत अन्य बसों की भी जांच की जा रही है। दुर्घटना से संबंधित बस के पंजीकरण को धारा 53(1) के तहत निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, बीमा कंपनी को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।
तकनीकी जांच के आदेश
परिवहन विभाग ने सभी स्लीपर बसों को 09 जून को संभागीय परिवहन कार्यालय, बागपत में तकनीकी परीक्षण के लिए बुलाया है। अधिकारी एआरटीओ राघवेंद्र सिंह का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।जनहित में चेतावनी
परिवहन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे निजी ट्रैवल बसों में यात्रा करने से पहले सुरक्षा मानकों की जानकारी अवश्य लें और किसी भी प्रकार की लापरवाही की सूचना तत्काल विभाग को दें।